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महाराष्ट्र
17,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी आज ईडी के सामने पेश होंगे
Tara Tandi
5 Aug 2025 12:32 PM IST

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Mumbai मुंबई: अनिल अंबानी मंगलवार को 17,000 करोड़ रुपये के कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में नई दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने वाले थे।
रिपोर्टों के अनुसार, रिलायंस समूह (रागा कंपनियों) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुबह-सुबह अपने आवास से राष्ट्रीय राजधानी स्थित ईडी मुख्यालय पहुँचे।
ईडी ने अनिल अंबानी को उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ करोड़ों रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले की चल रही जाँच के तहत पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 5 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था।
पिछले हफ़्ते, अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़े लोगों और उनके परिसरों पर ईडी की छापेमारी पूरी हुई, क्योंकि जाँचकर्ताओं ने मुंबई और दिल्ली में कई जगहों से भारी मात्रा में दस्तावेज़, हार्ड ड्राइव और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड ज़ब्त किए।
ये छापे सबसे पहले यस बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से संबंधित धन शोधन जाँच के सिलसिले में शुरू हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़े पैमाने पर धन शोधन की जाँच की। यह कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं, जिनमें धन का संभावित दुरुपयोग, ऋण धोखाधड़ी और धन शोधन शामिल है, की व्यापक जाँच का हिस्सा है।
ईडी की जाँच इस बात पर केंद्रित है कि क्या बैंकों से प्राप्त धन को फर्जी संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया और समूह की कंपनियों द्वारा उसका दुरुपयोग किया गया। इस बीच, सीबीआई ने कथित तौर पर अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की अन्य कंपनियों की भी जाँच शुरू कर दी है।
सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकियों के बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत रागा कंपनियों द्वारा धन शोधन के अपराध की जाँच शुरू कर दी। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य एजेंसियों और संस्थानों ने भी ईडी के साथ जानकारी साझा की।
ईडी की प्रारंभिक जाँच से बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को धोखा देकर जनता के धन को इधर-उधर करने/गबन करने की एक सुनियोजित और सोची-समझी योजना का पता चला है। यस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सहित बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने का अपराध भी जाँच के दायरे में है।
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